ATM से निकला फटा या गंदा नोट? घबराएं नहीं, RBI के नियमों के तहत बैंक बदलकर देगा नया नोट
ट्रांजैक्शन स्लिप या SMS दिखाकर बैंक में करें आवेदन; जानें एक बार में कितने नोट बदलने की है छूट और मना करने पर कहाँ करें शिकायत

Lucknow Focus News Desk: ATM से पैसे निकालते समय यदि फटा, कटा या गंदा नोट निकल आए, तो परेशान होने या नुकसान सहने की जरूरत नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के अनुसार, ग्राहक संबंधित बैंक में जाकर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के ऐसे नोटों को आसानी से बदलवा सकते हैं।
नोट बदलने की पूरी प्रक्रिया
तुरंत करें बैंक से संपर्क: नोट निकलने पर सबसे पहले उसी बैंक की निकटतम शाखा में जाएं, जिसके ATM से पैसे निकाले गए हैं।
लिखित आवेदन दें: बैंक को एक आवेदन पत्र सौंपें जिसमें कैश निकालने की तारीख, समय, स्थान (ATM लोकेशन) और निकाली गई राशि का उल्लेख हो।
प्रमाण पत्र संग संलग्न करें: आवेदन के साथ ATM से मिली ट्रांजैक्शन स्लिप, या फिर मोबाइल पर आया बैंक का SMS/ट्रांजैक्शन विवरण जरूर दिखाएं।
RBI के नियम और जरूरी बातें
सीमा व संख्या: सामान्य नियम के अनुसार, आप एक बार में अधिकतम 20 कटे-फटे नोट बदलवा सकते हैं, जिनकी कुल कीमत ₹5,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
कोई फीस नहीं: नोट बदलने के लिए बैंक कोई अतिरिक्त शुल्क (फीस) नहीं ले सकता।
सुरक्षा चिन्ह जरूरी: नोट असली होना चाहिए तथा उस पर सीरियल नंबर, महात्मा गांधी का वॉटरमार्क और गवर्नर के हस्ताक्षर दिखने आवश्यक हैं। यदि नोट पूरी तरह जल गया है या बेहद खराब स्थिति में है, तो उसे बदलना कठिन हो सकता है।
शिकायत कहां करें: यदि बैंक नोट बदलने से इनकार करता है या सुनवाई नहीं करता, तो आप RBI के शिकायत निवारण पोर्टल (CMS) पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं।




