Cheque Bounce Case: दिल्ली हाई कोर्ट से राजपाल यादव को नहीं मिली जमानत, 16 फरवरी को अगली सुनवाई

Lucknow Focus News Desk: चेक बाउंस मामले में तिहाड़ जेल में बंद अभिनेता राजपाल यादव की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखते हुए मामले की अगली सुनवाई 16 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी है।
सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने राजपाल यादव द्वारा 3 करोड़ रुपये से अधिक की बकाया राशि चुकाने के आश्वासन पर गंभीर सवाल उठाए। अदालत ने टिप्पणी की कि मामला लंबे समय से लंबित है और पुनरीक्षण व मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान कई बार भुगतान का वादा किया गया, लेकिन अब तक राशि जमा नहीं की गई। कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि लगभग 25 से 30 बार सुनवाई स्थगित करवाई गई।
आपने वादा पूरा नहीं किया — कोर्ट
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपाल यादव से कहा कि वे जेल इसलिए गए हैं क्योंकि उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि उन्हें कई अवसर दिए गए, लेकिन बकाया भुगतान नहीं किया गया।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि कानून सभी के लिए समान है। अदालत के आदेश के बावजूद समय पर आत्मसमर्पण न करने पर भी न्यायालय ने नाराजगी जताई। बताया गया कि दोबारा आदेश जारी होने के बाद ही आत्मसमर्पण किया गया।
याचिका का विरोध
मुरली प्रोजेक्ट्स की ओर से पेश वकील ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि बचाव पक्ष पिछली सुनवाई के दौरान किसी भ्रम या गलत सूचना का दावा नहीं कर सकता, खासकर तब जब उस समय भी वरिष्ठ अधिवक्ता भास्कर उपाध्याय ही राजपाल यादव का प्रतिनिधित्व कर रहे थे।
परिवार में शादी का हवाला
राजपाल यादव के वकील ने अंतरिम जमानत की मांग करते हुए दलील दी कि अभिनेता अपने बड़े भाई की बेटी की शादी में शामिल होना चाहते हैं। उन्होंने अदालत को आश्वासन दिया कि बकाया राशि जमा करने की तैयारी है और इसके लिए उन्हें फिल्म इंडस्ट्री के कुछ सदस्यों और अन्य लोगों से आर्थिक सहयोग भी मिला है।
अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 फरवरी को होगी।




