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बायजू रवींद्रन को अमेरिकी अदालत से बड़ा झटका, एक अरब डॉलर के भुगतान का आदेश

Lucknow Focus News Desk: भारत की एडटेक दिग्गज कंपनी बायजूस (Byju’s) के संस्थापक बायजू रवींद्रन को अमेरिका की एक अदालत से बड़ा झटका लगा है। डेलावेयर दिवालिया अदालत ने रवींद्रन को एक अरब डॉलर (लगभग ₹8,300 करोड़) का भुगतान करने का आदेश दिया है।

भुगतान का आदेश और उल्लंघन

अमेरिकी अदालत ने यह आदेश अमेरिका आधारित कर्जदाता कंपनी GLAS ट्रस्ट कंपनी की याचिका पर सुनाया। 20 नवंबर, 2025 को दिए गए फैसले के अनुसार, अदालत ने पाया कि बायजू रवींद्रन कोर्ट के पूर्व आदेशों का पालन करने में विफल रहे और उन्होंने कई मौकों पर टालमटोल की। अदालत ने रवींद्रन को बायजू अल्फा फंड्स और उससे होने वाली किसी भी कमाई (जैसे कैमशाफ्ट एलपी ब्याज) का पूरा और सही हिसाब-किताब देने का भी निर्देश दिया।

बायजू अल्फा और कर्ज विवाद

यह पूरा मामला बायजूस की सहयोगी कंपनी बायजू अल्फा से जुड़ा है, जिसे रवींद्रन ने तब बनाया था जब वह एडटेक फर्म ‘थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड’ (TLPL) का प्रबंधन संभाल रहे थे।

TLPL ने बायजू अल्फा के लिए अमेरिकी कर्जदाताओं से एक अरब डॉलर का कर्ज लिया था। कर्जदाताओं (GLAS ट्रस्ट) का आरोप है कि बायजूस ने लोन की शर्तों का उल्लंघन किया और करोड़ों रुपये की कर्ज की रकम को गैरकानूनी तरीके से अमेरिका से बाहर ले जाया गया।

कोर्ट ने रवींद्रन की उस दलील को भी खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि GLAS ट्रस्ट के पास सभी दस्तावेजों तक पहुंच है। कोर्ट ने उन्हें जानबूझकर ‘डिस्कवरी ऑर्डर’ को मानने से मना करने का दोषी पाया। बायजू रवींद्रन की तरफ से अभी तक इस अदालती फैसले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।

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