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प्रदूषण पर दिल्ली सरकार का सख्त एक्शन, 18 दिसंबर से इन गाड़ियों की एंट्री बैन

Lucknow Focus News Desk: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कड़ा फैसला लिया है। 18 दिसंबर से BS-6 (भारत स्टेज-6) उत्सर्जन मानक से नीचे के डीजल वाहनों का दिल्ली में प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही, प्रदूषण नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को ईंधन भी नहीं मिलेगा।

प्रतिबंध और नए नियम

18 दिसंबर की रात से दिल्ली के बाहर (अन्य राज्यों के पंजीकरण) के BS-6 डीजल मानक से नीचे के किसी भी निजी वाहन को दिल्ली की सीमा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जिन वाहनों के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUCC/PUC) नहीं होगा, उन्हें 18 दिसंबर से किसी भी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा।

निर्माण सामग्री ले जाने वाले ट्रकों पर नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और वाहन जब्त किए जाएंगे। डीजल जेनरेटर के उपयोग पर भी सख्ती बरती गई है। उल्लंघन करने वाले बैंक्वेट हॉलों को सील करने की कार्रवाई की जाएगी।

पर्यावरण मंत्री का बयान

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इन फैसलों की घोषणा की। उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार के प्रयासों को साझा किया और कहा “9-10 महीनों में कोई भी सरकार प्रदूषण को पूरी तरह साफ नहीं कर सकती, यह असंभव है। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने हर दिन का AQI (वायु गुणवत्ता सूचकांक) कम किया है। इसी तरह काम करते रहने से ही दिल्ली को साफ हवा देना संभव हो पाएगा।”

मंत्री सिरसा ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि यह 10-11 साल की AAP और 15 साल की कांग्रेस की बीमारी है। उन्होंने बताया कि DPCC (दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति) के माध्यम से प्रदूषण फैलाने वालों पर ₹9 करोड़ 21 लाख का जुर्माना लगाया गया है। सरकार ने दिल्ली में गार्ड्स को लकड़ी जलाने से रोकने के लिए 10 हजार इलेक्ट्रिक हीटर भी वितरित किए हैं।

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