यूपी सरकार का बड़ा फैसला: अब 1000 वर्गफीट तक के प्लॉट पर बिना नक्शा पास कराए बन सकेगा मकान

उत्तर प्रदेश सरकार ने भवन निर्माण से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए आम जनता को बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार की नई पहल के तहत अब 1000 वर्गफीट तक के प्लॉट पर मकान बनाने के लिए नक्शा पास कराना अनिवार्य नहीं होगा। इस फैसले से छोटे भूखंड मालिकों को काफी सहूलियत मिलेगी और निर्माण प्रक्रिया सरल हो जाएगी।
सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, संबंधित विभागों को भवन निर्माण के लिए आवश्यक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) 15 दिनों के भीतर देना होगा। यदि निर्धारित समय सीमा में मंजूरी नहीं दी जाती, तो संबंधित NOC को स्वचालित रूप से स्वीकृत मान लिया जाएगा। यह कदम अनुमोदन प्रक्रिया में लगने वाले अनावश्यक विलंब को समाप्त करेगा।
इस नए नियम को जल्द ही लागू किए जाने की संभावना है। इससे प्रदेशभर में लाखों लोग लाभान्वित होंगे, खासतौर से वे जो छोटे भूखंडों पर आवासीय निर्माण करना चाहते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय राज्य में रियल एस्टेट और व्यक्तिगत निर्माण को नई गति देगा। सरकार का यह कदम ‘ईज़ ऑफ डूइंग कंस्ट्रक्शन’ की दिशा में एक सकारात्मक प्रयास माना जा रहा है।




