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अतीक सहित तीन को आजीवन कारावास, अशरफ बरी

उमेश पाल अपहरण कांड में अतीक अहमद को एमपी/एमएलए कोर्ट ने सुनाई सजा

प्रयागराज। उमेश पाल अपहरण मामले में प्रयागराज की एमपी/एमएलए कोर्ट ने माफिया अतीक अहमद और उसके दो साथियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दूसरी तरफ, अतीक भाई अशरफ को कोर्ट ने बरी कर दिया है। यह मामला 17 साल पुराना है। उमेश पाल की इसी बीती फरवरी माह में हत्या कर दी गई थी।

एमपी/एमएलए कोर्ट ने अतीक अहमद के अलावा सौलत हनीफ और दिनेश पासी को दोषी करार दिया। जबकि अशरफ के अलावा फरहान, जावेद, इशार, आसिफ और अंसार को दोषमुक्त कर दिया। सजा सुनाए जाने के बाद अतीक और उसका भाई अशरफ अदालत में ही रोने लगे।

अतीक अहमद को एक दिन पहले शाम को नैनी जेल लाया गया था। इसके पहले अतीक अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद था।

इस मामले में अतीक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाएगी, इसका अनुमान लोग पहले से लगा रहे थे। अतीक पर मुकदमे तो बहुत दर्ज हैं लेकिन किसी मामले में पहली बार उसको सजा सुनाई गई है। यह केस इतना तेजी से इसलिए सुना गया कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि इस मामले को एमपी/एमएलए कोर्ट रोज सुने। इसलिए यह मामला इतना दिनों में सजा मिलने तक पहुंच पाया।

(फाइल फोटो सौजन्य-सोशल मीडिया)

 

 

 

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