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केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, अब 20 साल की नौकरी पर भी मिलेगी पूरी पेंशन

सरकार ने 'यूनिफाइड पेंशन स्कीम' के नियम किए नोटिफाई, कर्मचारियों की सालों पुरानी मांग हुई पूरी

Lucknow Focus News Desk: केंद्र सरकार ने लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली से पहले एक बड़ा तोहफा दिया है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के नए नियम जारी किए हैं। इन नियमों के अनुसार, अब सरकारी कर्मचारियों को पूरी पेंशन का लाभ लेने के लिए 25 साल की जगह सिर्फ 20 साल की नौकरी पूरी करनी होगी।

नए नियमों से और क्या मिलेगा?

नए नियम केवल नौकरी की अवधि को ही कम नहीं करते, बल्कि कई और लाभ भी देते हैं।

यदि कोई कर्मचारी सेवा के दौरान दिव्यांग हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसे या उसके परिवार को CCS Pension Rules या UPS नियमों में से किसी एक को चुनने का विकल्प मिलेगा। इससे परिवार को सुरक्षित पेंशन का लाभ मिल सकेगा। इस स्कीम में कर्मचारी और सरकार दोनों का योगदान होता है। अगर योगदान के क्रेडिट में देरी होती है, तो सरकार कर्मचारियों को मुआवजा भी देगी। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में कहा था कि पात्र कर्मचारी एक बार में NPS (नेशनल पेंशन स्कीम) से UPS में स्विच कर सकते हैं।

कौन नहीं कर पाएगा स्विच?

यह विकल्प सभी के लिए नहीं है। जो कर्मचारी अनुशासनात्मक कार्रवाई के चलते अपने पद से हटाए गए हैं या जिन पर कोई जाँच चल रही है, वे इस स्कीम में स्विच नहीं कर सकते हैं। इसके लिए अंतिम तारीख 30 सितंबर 2025 तय की गई है। यह फैसला सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत है, जो लंबे समय से इस मांग को उठा रहे थे।

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