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ITR Filing 2025: अब घर बैठे चुकाएं इनकम टैक्स बकाया, जानिए कैसे करें ई-पे टैक्स फीचर का इस्तेमाल

आयकर रिटर्न (ITR) फाइलिंग सीजन शुरू हो चुका है और ऐसे में टैक्सपेयर्स के लिए बकाया टैक्स का भुगतान करना अब और भी आसान हो गया है। इनकम टैक्स विभाग ने अपने ई-फाइलिंग पोर्टल पर ‘ई-पे टैक्स’ नाम का एक यूजर-फ्रेंडली फीचर उपलब्ध कराया है, जिसकी मदद से टैक्सदाता नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, एनईएफटी/आरटीजीएस, ओवर-द-काउंटर या पेमेंट गेटवे जैसे कई विकल्पों के ज़रिए भुगतान कर सकते हैं।

इस डिजिटल सुविधा का उद्देश्य प्रोसेस को सरल बनाना और समय पर टैक्स पेमेंट को प्रोत्साहित करना है। आइए जानते हैं कि इस सुविधा का उपयोग कैसे किया जा सकता है:

  • सबसे पहले आप आधिकारिक पोर्टल पर जाएं
  • सबसे पहले इनकम टैक्स की आधिकारिक ई-फाइलिंग वेबसाइट https://www.incometax.gov.in पर जाएं।
  • ई-पे टैक्स लिंक चुनें
  • होमपेज पर मौजूद ‘Quick Links’ सेक्शन में ‘e-Pay Tax’ पर क्लिक करें।
  • पैन और मोबाइल नंबर दर्ज करें
  • अपना PAN नंबर दो बार और आधार से लिंक मोबाइल नंबर दर्ज करें। इसके बाद मोबाइल पर भेजा गया 6 अंकों का OTP डालकर वेरिफिकेशन करें।
  • पुष्टि विवरण देखें
  • वेरिफिकेशन के बाद स्क्रीन पर आपका नाम और पैन रिडैक्टेड फॉर्मेट में दिखाई देगा।
  • पेमेंट का उद्देश्य चुनें
  • पेमेंट के प्रकार में से चुनें:
  • इनकम टैक्स
  • डिमांड पेमेंट
  • इक्वलाइजेशन लेवी / STT / CTT
  • फीस या अन्य भुगतान
  • वित्तीय वर्ष और टैक्स हेड चुनें
  • ड्रॉपडाउन मेनू से फाइनेंशियल ईयर और संबंधित टैक्स हेड का चयन करें।
  • राशि भरें और मोड चुनें
  • भुगतान की जाने वाली राशि दर्ज करें और भुगतान मोड (जैसे नेट बैंकिंग या कार्ड) के साथ बैंक सेलेक्ट करें।
  • पेमेंट की पुष्टि करें
  • सबमिट करने से पहले सभी जानकारी की समीक्षा करें – कैटेगरी, वर्ष, राशि और पेमेंट मेथड। फिर “Pay Now” पर क्लिक करके भुगतान पूरा करें।

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