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मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला: GST में सबसे बड़ा सुधार लागू, कई चीजें हुईं सस्ती

जीएसटी काउंसिल ने 12% और 28% के टैक्स स्लैब खत्म किए, 22 सितंबर से लागू होंगे नए नियम

Lucknow Focus News Desk: केंद्र सरकार ने जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) में अब तक का सबसे बड़ा सुधार लागू करने का ऐलान किया है। जीएसटी काउंसिल की दो दिवसीय बैठक के पहले दिन कई बड़े फैसले लिए गए, जिसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा। सरकार ने इसे “नेक्स्ट-जेनरेशन GST रिफॉर्म” का नाम दिया है, जो 22 सितंबर 2025 से पूरे देश में लागू होगा।

अब इन चीज़ों पर लगेगा कम टैक्स

सरकार ने दैनिक इस्तेमाल की कई ज़रूरी चीज़ों पर टैक्स कम कर दिया है, जिससे वे सस्ती हो जाएंगी।

डेयरी और किचन आइटम्स: बटर, घी, चीज़, पैकेज्ड नमकीन और मिक्सचर पर टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

दैनिक उपयोग के उत्पाद: हेयर ऑयल, शैंपू, टूथपेस्ट, साबुन, शेविंग क्रीम और टूथब्रश पर अब 18% की जगह सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा।

स्वास्थ्य सेवा: हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों पर लगने वाला 18% जीएसटी पूरी तरह से हटा दिया गया है। इसके अलावा, मेडिकल-ग्रेड ऑक्सीजन, ग्लूकोमीटर, और थर्मामीटर पर अब सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा।

बच्चों की पढ़ाई: मैप, चार्ट, ग्लोब, नोटबुक, पेंसिल और इरेज़र जैसे स्टेशनरी आइटम्स पर अब तक लगने वाला 5% या 12% जीएसटी शून्य कर दिया गया है।

किसानों, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स को भी राहत

कृषि: ट्रैक्टर और उसके पार्ट्स पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे खेती की लागत कम होगी।

ऑटोमोबाइल: कुछ पेट्रोल, डीज़ल और सीएनजी गाड़ियों को 28% से घटाकर 18% के स्लैब में लाया गया है।

कंज्यूमर ड्यूरेबल्स: एयर कंडीशनर, बड़े LED/LCD टीवी, और डिशवॉशर पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है।

टैक्स सिस्टम हुआ और भी सरल

सरकार ने टैक्स स्लैब को भी सरल बनाया है। अब 12% और 28% वाले स्लैब हटा दिए गए हैं, और ज़्यादातर उत्पाद 5% और 18% के स्लैब में ही रहेंगे। इसके अलावा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन अब सिर्फ 3 वर्किंग डेज में होगा, और रिफंड की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन फैसलों का स्वागत करते हुए कहा कि ये सुधार ‘जीवन को बेहतर’ बनाने और ‘व्यापार को आसान’ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम हैं।

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