उत्तर प्रदेश

वाराणसी में गंदगी फैलाना पड़ेगा महंगा: नगर निगम ने लागू की नई ‘स्वच्छता नियमावली 2021’, थूकने और मलबा फेंकने पर भारी जुर्माना

Lucknow Focus News Desk: उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर को स्वच्छ बनाने के लिए नगर निगम ने कड़े कदम उठाए हैं। अब शहर में गंदगी फैलाना, सड़क पर थूकना, या नियमों का उल्लंघन करना भारी पड़ सकता है।

वाराणसी नगर निगम ने ‘स्वच्छता नियमावली 2021’ लागू कर दी है, जिसके तहत विभिन्न उल्लंघनों के लिए जुर्माना और कुछ मामलों में एफआईआर तक का प्रावधान किया गया है। निगम ने पुरानी जुर्माना पुस्तिका को अमान्य घोषित कर दिया है।

नियम उल्लंघन पर जुर्माने का विवरण:

सड़क पर थूकना या जानवरों के लिए खाना छोड़ना:  ₹250

खुली जगह (पार्क, सड़क, डिवाइडर) पर गंदगी करना: ₹500

अपने परिसर में 24 घंटे से अधिक गंदगी रखना: ₹500

पालतू कुत्ते को सार्वजनिक जगह पर मल त्याग कराना और उसे साफ न करना: ₹500

नदी, नाले, सीवर जैसे जल स्रोतों में गंदगी करना, मछली/मुर्गा मांस अपशिष्ट फेंकना: ₹750

चलते या खड़े वाहन से कूड़ा फेंकना या थूकना: ₹1,000

बिना ढके ट्रक/वाहन से कचरा/मलबा ले जाना या नगर निगम की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना: ₹2,000

परिसर में पानी जमा होने देना या स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाली गंदगी करना: ₹5,000

नगर निगम द्वारा तय की गई इस नई नियमावली के बाद शहर में चर्चाओं का दौर तेज़ है। अब यह देखना होगा कि जुर्माने के प्रावधानों के बाद वाराणसी शहर को स्वच्छ बनाने के लक्ष्य में कितनी सफलता मिलती है।

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