ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी पर सख्त कानून: राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ‘गेमिंग बिल 2025’ बना कानून

Lucknow Focus News Desk: ऑनलाइन गेमिंग को लेकर अब एक नया युग शुरू हो गया है। संसद से मंजूरी मिलने के बाद, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन व विनियमन विधेयक, 2025 को अपनी हरी झंडी दे दी है। इसके साथ ही, यह बिल अब एक सख्त कानून बन गया है, जिसके तहत ऑनलाइन मनी गेम्स पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा।
सख्त सजा और जुर्माने का प्रावधान
इस कानून के लागू होने के बाद, ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाएँ देने वाली कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। कंपनियों को तीन साल तक की जेल और एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। इन गेम्स का प्रचार करने वाले लोगों पर दो साल की सजा और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
इस बिल को संसद के दोनों सदनों – लोकसभा और राज्यसभा – ने बहुत कम समय में ही पारित कर दिया था, जिससे सरकार की इस मुद्दे पर गंभीरता साफ दिखती है।
क्यों लिया गया यह फैसला?
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे एक सामाजिक बुराई बताते हुए कहा कि लोग इन गेम्स में अपनी जीवनभर की कमाई गंवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार और संसद का कर्तव्य है कि वे ऐसी बुराइयों को खत्म करने के लिए कानून बनाएँ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि यह कानून ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा देगा, जबकि समाज को ऑनलाइन गेम्स के हानिकारक प्रभावों से बचाएगा। इस कानून के बाद, Dream11 और WinZO जैसे कई बड़े ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स ने अपने ऑपरेशन बंद करने की घोषणा की है।
Also Read: गोरखपुर में दो और कल्याण मंडपम बनकर तैयार, शनिवार को सीएम योगी करेंगे लोकार्पण



