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आपका इनकम टैक्स रिफंड अब तक क्यों नहीं आया? जानें देरी की 5 बड़ी वजहें

Lucknow Focus News Desk: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर, 2025 है और करोड़ों लोग अपना रिटर्न दाखिल कर चुके हैं। बहुत से लोगों को उनका टैक्स रिफंड भी मिल गया है, लेकिन अगर आपका रिफंड अभी तक नहीं आया है, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। रिफंड में देरी के कुछ सामान्य कारण हो सकते हैं, जिन्हें समझना ज़रूरी है।

रिफंड में देरी के मुख्य कारण:

  • गलत बैंक खाता जानकारी: रिटर्न फाइल करते समय अगर आपने बैंक खाता नंबर, IFSC कोड या नाम गलत भर दिया है, तो रिफंड ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। इसलिए हमेशा अपनी बैंक जानकारी दोबारा जाँच लें।
  • ITR और AIS/26AS में अंतर: अगर आपके द्वारा भरे गए रिटर्न और आयकर विभाग के पास मौजूद फॉर्म 26AS या AIS में कोई जानकारी मेल नहीं खाती, तो भी देरी हो सकती है। जैसे, अगर आपने किसी आय या TDS क्रेडिट का गलत दावा किया है।
  • रिटर्न फाइल करने के बाद उसे ई-वेरिफाई करना ज़रूरी है। अगर आपने वेरिफिकेशन नहीं किया है, तो आपका रिटर्न प्रोसेस नहीं होगा और रिफंड नहीं मिलेगा।
  • कुछ मामलों में, अगर विभाग को आपके रिटर्न में किसी बड़ी राशि या गड़बड़ी का शक होता है, तो रिफंड को जाँच के लिए रोक दिया जाता है, जिससे देरी होती है।
  • अगर आपका पहले का कोई टैक्स बकाया है, तो नया रिफंड उसी में एडजस्ट किया जा सकता है। ऐसे में विभाग आपको नोटिस भेजता है और रिफंड रोक देता है।

क्या करें अगर रिफंड में देरी हो?

अगर आपने समय पर रिटर्न भरा और वेरीफाई भी कर दिया है, तो सबसे पहले आयकर विभाग की वेबसाइट पर लॉगिन करके अपना ITR प्रोसेसिंग स्टेटस चेक करें। यदि रिफंड 30 दिन से ज़्यादा लेट होता है, तो आपको ब्याज (Interest) भी मिल सकता है।

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