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पेट्रोल-डीजल के निर्यात पर बढ़ा विंडफॉल टैक्स: सरकार का बड़ा फैसला, ATF निर्यातकों को मिली राहत

Lucknow Focus News Desk: घरेलू बाजार में ईंधन की पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखने और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों के प्रभाव को संतुलित करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, 1 सितंबर 2026 से पेट्रोल और डीजल के निर्यात पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी (SAED यानी विंडफॉल टैक्स) में बढ़ोतरी कर दी गई है, जबकि एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर इसे मामूली रूप से घटाया गया है।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह बदलाव केवल निर्यात (Export) किए जाने वाले ईंधन पर लागू होगा और घरेलू खपत वाले पेट्रोल-डीजल की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (सड़क व बुनियादी ढांचा उपकर सहित) को ₹24 से बढ़ाकर ₹25 प्रति लीटर कर दिया गया है। पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाले शुल्क को शून्य से बढ़ाकर ₹1.5 प्रति लीटर तय किया गया है। विमानन ईंधन के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स ₹19.5 से घटाकर ₹19 प्रति लीटर कर दिया गया है।

पश्चिम एशिया में तनाव और वैश्विक कच्चे तेल के उतार-चढ़ाव के बीच देश के भीतर ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा कंपनियों द्वारा अनुचित लाभ उठाने पर रोक लगाना है।

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