उत्तर प्रदेश

योगी कैबिनेट में 19 प्रस्तावों पर मुहर: अयोध्या में मंदिर संग्रहालय, पर्यटन नियमावली और दिव्यांगों को बड़ी राहत

Lucknow Focus News Desk: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के विकास, बुनियादी ढांचे और संगठनात्मक सुधारों से जुड़े 19 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में अयोध्या में भव्य राम मंदिर संग्रहालय के निर्माण, पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने और दिव्यांगजनों को राहत देने वाले फैसलों पर मुहर लगी।

प्रमुख फैसले और सुधार

क्षेत्र स्वीकृत/मंजूर किए गए प्रमुख प्रस्ताव
पर्यटन एवं संगठन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ पर्यटन सेवा नियमावली, 2025 को मंजूरी। इससे पर्यटन विभाग की प्रशासनिक संरचना मजबूत होगी।
सामाजिक न्याय प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र’ (DDRC) की स्थापना का प्रस्ताव मंजूर।
अयोध्या विकास अयोध्या में एक अत्याधुनिक और विश्वस्तरीय मंदिर संग्रहालय का निर्माण होगा।
खेलकूद एवं कार्मिक उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली-2022 में संशोधन। सरकारी नौकरी कर रहे खिलाड़ियों के प्रशिक्षण शिविरों में बिताए गए समय को ‘ड्यूटी’ माना जाएगा।
शहरी विकास (AMRUT 2.0) कानपुर नगर में पेयजल पाइप लाइन विस्तार के लिए ₹316.78 करोड़ और बरेली में पेयजल पुनर्गठन योजना (फेज-1) के लिए ₹265.95 करोड़ के व्यय को अनुमोदन।
कानूनी एवं विधायी उत्तर प्रदेश उपकर गन्ना अधिनियम, 1956 को निरसित (रद्द) किया जाएगा। आगामी विधानमंडल सत्र में पेंशन की हकदारी तथा विधिमान्यकरण अध्यादेश, 2025 का प्रतिस्थानी विधेयक पुरःस्थापित करने को मंजूरी।
बुनियादी ढांचा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर घाघरा पुल के क्षतिग्रस्त भाग के स्थायी सुरक्षात्मक कार्य को मंजूरी। चन्दौली-सकलडीहा-सैदपुर मार्ग (SH-69) के 4 लेन चौड़ीकरण की पुनरीक्षित वित्तीय स्वीकृति।
औद्योगिक नीति अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 और 2017 के तहत इम्पावर्ड कमेटी की संस्तुतियों पर अनुमोदन। निष्क्रिय इन्टीग्रेटेड टाउनशिप परियोजनाओं को रद्द करने और क्रियाशील को पूर्ण कराने की नीति निर्धारण।

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

  • स्वास्थ्य: कानपुर स्थित दि जार्जिना मैकराबर्ट मेमोरियल हॉस्पिटल की 45,000 वर्ग मी नजूल भूमि को मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल स्थापित करने हेतु कानपुर विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित करने की मंजूरी।

  • प्रदूषण नियंत्रण: जल और वायु प्रदूषण निवारण अधिनियमों के तहत औद्योगिक इकाइयों/नगर निकायों में शुद्धीकरण संयंत्रों की स्थापना हेतु सहमति शुल्क में संशोधन।

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