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Loan Fraud Case: ईडी ने अनिल अंबानी को पूछताछ के लिए तलब किया, लुकआउट नोटिस जारी

Lucknow Focus News Desk: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी को कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पांच अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया है। सूत्रों के मुताबिक, अंबानी के विदेश जाने पर रोक लगाने के लिए उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) भी जारी किया गया है। चूंकि मामला दिल्ली में दर्ज है, इसलिए अंबानी को दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है।

17,000 करोड़ के लोन घोटाले की जांच

सूत्रों के अनुसार, अंबानी से पूछताछ के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक कानून के तहत बयान दर्ज किया जाएगा। हाल ही में ईडी ने उनके समूह की 50 कंपनियों और 25 अधिकारियों के परिसरों पर तीन दिन तक छापेमारी की थी। आरोप है कि रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर (आर-इन्फ्रा) समेत समूह की कंपनियों ने 17,000 करोड़ रुपये से अधिक का सामूहिक बैंक ऋण अन्य कार्यों में इस्तेमाल किया।

सेबी की एक रिपोर्ट में सामने आया कि आर-इन्फ्रा ने सीएलई नामक कंपनी के जरिए समूह की अन्य कंपनियों में धन ट्रांसफर किया। आरोप है कि कंपनी ने इस लेन-देन को “संबंधित पार्टी” की श्रेणी में दर्शाने से बचने के लिए ऑडिट पैनल और शेयरधारकों की मंजूरी नहीं ली।

रिलायंस समूह के प्रवक्ता ने आरोपों को पुराना बताते हुए कहा, “10,000 करोड़ रुपये किसी अज्ञात पक्ष को ट्रांसफर करने का आरोप दस साल पुराना है। वास्तविक बकाया करीब 6,500 करोड़ रुपये का था, जिसकी जानकारी पहले ही वित्तीय दस्तावेजों में दी जा चुकी थी।” प्रवक्ता ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश की देखरेख में मध्यस्थता कार्यवाही के जरिए बकाया राशि की वसूली का समझौता हो चुका है। साथ ही स्पष्ट किया कि अनिल अंबानी मार्च 2022 से आर-इन्फ्रा के बोर्ड का हिस्सा नहीं हैं।

यस बैंक लोन पर भी जांच

ईडी 2017 से 2019 के बीच अंबानी समूह को यस बैंक से दिए गए लगभग 3,000 करोड़ रुपये के ऋण की भी जांच कर रही है। आरोप है कि यह राशि निर्धारित उद्देश्यों के बजाय अन्य कार्यों में उपयोग की गई। ईडी को संदेह है कि ऋण स्वीकृति से पहले ही यस बैंक के प्रवर्तकों ने संबंधित कंपनियों से धन प्राप्त किया था।

एजेंसी अब इस पूरी डील में रिश्वतखोरी, बैंक नियमों के उल्लंघन और गलत तरीके से स्वीकृति देने जैसे पहलुओं की गहन जांच कर रही है।

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