उत्तर प्रदेश

यूपी पंचायत चुनाव: राज्य निर्वाचन आयोग ने तय की प्रत्याशियों के खर्च की सीमा

Lucknow Focus News Desk: उत्तर प्रदेश में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों के अधिकतम खर्च की सीमा निर्धारित कर दी है। इसके साथ ही, प्रदेश में मंगलवार (आज) से मतदाता सूचियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) का महत्वपूर्ण चरण भी शुरू हो गया है।

पद का नाम- अधिकतम व्यय सीमा

  • ग्राम प्रधान- ₹1,25,000 (सवा लाख रुपये)
  • जिला पंचायत अध्यक्ष- ₹7,00,000 (सात लाख रुपये)
  • क्षेत्र पंचायत प्रमुख- ₹3,50,000 (साढ़े तीन लाख रुपये)
  • जिला पंचायत सदस्य- ₹2,50,000 (ढाई लाख रुपये)
  • क्षेत्र पंचायत सदस्य- ₹1,00,000 (एक लाख रुपये)
  • सदस्य ग्राम पंचायत- ₹10,000 (दस हजार रुपये)

इसके अलावा, विभिन्न वर्गों के लिए पर्चा खरीदने और जमानत की राशि भी निर्धारित की गई है।

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