आजम खान 23 महीने बाद जेल से रिहा, दो बार में काटनी पड़ी 50 महीने की सजा

Lucknow Focus News Desk: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान आखिरकार मंगलवार की सुबह सीतापुर जेल से बाहर आ गए हैं। लगभग दो साल बाद, उन्हें सभी 72 मामलों में जमानत मिल गई। आजम को लेने के लिए उनके बेटे अब्दुल्ला और अदीब आजम खान समेत उनके समर्थक सीतापुर जेल पहुंचे। इस दौरान जेल के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे।
जमानत के बावजूद बार-बार जाना पड़ा जेल
आजम खान का जेल से बाहर आने का सफर आसान नहीं रहा। उनके वकील जुबैर अहमद खान ने बताया कि रामपुर पुलिस ने 2020 की एक एफआईआर में उन पर तीन और धाराएं लगा दी थीं, जिसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
आजम खान को पहली बार 26 फरवरी 2020 को एक धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। वह 27 महीने जेल में रहने के बाद 20 मई 2022 को रिहा हुए। हालांकि, अक्टूबर 2023 में उन पर एक नया मामला दर्ज हुआ और उन्होंने फिर से रामपुर कोर्ट में सरेंडर किया। तब से वह सीतापुर जेल में थे।
योगी सरकार में बदला आजम खान का जीवन
एक समय था जब आजम खान की रामपुर में तूती बोलती थी। लेकिन, 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ गईं। उन्हें ‘भूमाफिया’ घोषित किया गया और उन पर 100 से ज्यादा केस दर्ज हुए।
योगी सरकार के 8 साल के कार्यकाल में आजम खान को कुल 50 महीने जेल में बिताने पड़े हैं। पहली बार में वह 27 महीने और दूसरी बार में 23 महीने से अधिक समय तक जेल में रहे। फिलहाल, उनके खिलाफ कई मामलों में अभी भी सुनवाई चल रही है।




