दिल्ली हाईकोर्ट ने एआर रहमान के पक्ष में फैसला सुनाया, ‘वीरा राजा वीरा’ गाने पर कॉपीराइट मामला खारिज

Lucknow Focus News Desk: दिल्ली हाईकोर्ट ने तमिल फिल्म पोन्नियिन सेलवन 2 के गाने ‘वीरा राजा वीरा’ को लेकर चल रहे कॉपीराइट उल्लंघन के मामले में संगीतकार एआर रहमान के पक्ष में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बुधवार को एकल जज के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें गाने को डागर बंधुओं की रचना ‘शिव स्तुति’ से प्रेरित बताया गया था।
जस्टिस सी. हरिशंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने रहमान की अपील स्वीकार करते हुए कहा कि एकल जज का आदेश सिद्धांत रूप से रद्द किया जाता है। हालाँकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि उसने केवल प्रक्रियागत पहलू पर विचार किया है, न कि गाने में वास्तविक कॉपीराइट उल्लंघन हुआ है या नहीं।
यह मामला पद्मश्री से सम्मानित शास्त्रीय गायक फैयाज वसीफुद्दीन डागर द्वारा दायर किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि ‘वीरा राजा वीरा’ की ताल, लय और संगीत संरचना उनके पिता नासिर फैयाजुद्दीन डागर और चाचा जहीरुद्दीन डागर द्वारा रचित ‘शिव स्तुति’ से मिलती-जुलती है।
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब यह मामला वापस एकल जज के पास भेजा जा सकता है, जहाँ कॉपीराइट उल्लंघन के तथ्यों पर फिर से सुनवाई होगी।




